बिहार में 6 सितंबर तक के लिए बढ़ाया गया Lockdown, सरकार ने जारी की अधिसूचना
BUXAR NEWS:- बिहार में जारी कोरोना संकट के बीच सरकार ने 6 सितंबर तक लॉकडाउन(Bihar Lockdown) जारी रखने का फैसला लिया है| सोमवार को बिहार सरकार के क्राइसिस ग्रुप मैनेजमेंट कमेटी की मीटिंग के बाद यह फैसला लिया. गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि राज्य में 6 सितंबर तक लॉकडाउन जारी रहेगा. उन्होंने यह भी कहा कि इस बार भी धार्मिक स्थान बंद रहेंगे.
पहले की तरह ही जारी रहेंगे प्रतिबंध
कंटेनमेंट जोन में सख्तीे के साथ ही फिलहाल लॉकडाउन को जारी रखने का भी फैसला लिया गया है. सुबहानी ने बताया कि पिछले आदेश में जो उपाय किए गए थे वो इस बार भी जारी रहेंगे. इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना जारी कर दी गई है.
ये चीजें रहेंगी खुली और बंद
6 सितंबर तक बिहार में कुछ शर्तों के साथ दुकान और बाजार खोले जाएंगे. बाजार खोलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा. गृह विभाग ने लॉकडाउन सम्बंधित आदेश जारी कर दिया है. पहले की तरह ही इस बार भी लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल तक नहीं खुलेंगे. रेस्टोरेंट में भी सिर्फ होम डिलेवरी की ही सुविधा मिलेगी. बिहार के सभी जिलों में निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी आयेंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी, हालांकि जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इससे से मुक्त रखा गया है.
बिहार में एक लाख के पार हो चुका है कोरोना का आंकड़ा
सुरक्षा को देखते हुए सभी जिले के डीएम अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे और उसी के आधार पर जिला समते जिले के अन्य भागों की दुकानें खुलेंगी. राज्य में बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी, जबकि टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी. लॉकडाउन के दौरान राज्य के धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे. साथ ही पार्क और जिम जैसे स्थानों पर भी पहले की तरह ही ताले जड़े रहेंगे. मालूम हो कि बिहार में कोरोना संक्रमण का दौर लगातार जारी है. सूबे में जहां इस बीमारी की चपेट में एक लाख से अधिक लोग आ गए हैं. वहीं मौत का आंकड़ा भी 500 के पार हो चुका है।
पहले की तरह ही जारी रहेंगे प्रतिबंध
कंटेनमेंट जोन में सख्तीे के साथ ही फिलहाल लॉकडाउन को जारी रखने का भी फैसला लिया गया है. सुबहानी ने बताया कि पिछले आदेश में जो उपाय किए गए थे वो इस बार भी जारी रहेंगे. इसको लेकर बिहार सरकार के गृह विभाग की ओर से जारी अधिसूचना जारी कर दी गई है.
ये चीजें रहेंगी खुली और बंद
6 सितंबर तक बिहार में कुछ शर्तों के साथ दुकान और बाजार खोले जाएंगे. बाजार खोलने का समय सुबह 6 से शाम 6 बजे तक होगा. गृह विभाग ने लॉकडाउन सम्बंधित आदेश जारी कर दिया है. पहले की तरह ही इस बार भी लॉकडाउन में शॉपिंग मॉल से लेकर धर्म स्थल तक नहीं खुलेंगे. रेस्टोरेंट में भी सिर्फ होम डिलेवरी की ही सुविधा मिलेगी. बिहार के सभी जिलों में निजी दफ्तर में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी आयेंगे और राज्य में बसें नहीं चलेंगी, हालांकि जरूरी सेवाओं वाले दफ्तर को इससे से मुक्त रखा गया है.
बिहार में एक लाख के पार हो चुका है कोरोना का आंकड़ा
सुरक्षा को देखते हुए सभी जिले के डीएम अपने स्तर से आदेश निर्गत करेंगे और उसी के आधार पर जिला समते जिले के अन्य भागों की दुकानें खुलेंगी. राज्य में बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सेवा शुरू नहीं होगी, जबकि टैक्सी और ऑटो रिक्शा पर रोक नहीं होगी. लॉकडाउन के दौरान राज्य के धार्मिक स्थल, स्कूल-क़ॉलेज, कोचिंग संस्थान बन्द रहेंगे. साथ ही पार्क और जिम जैसे स्थानों पर भी पहले की तरह ही ताले जड़े रहेंगे. मालूम हो कि बिहार में कोरोना संक्रमण का दौर लगातार जारी है. सूबे में जहां इस बीमारी की चपेट में एक लाख से अधिक लोग आ गए हैं. वहीं मौत का आंकड़ा भी 500 के पार हो चुका है।
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